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1984 सिख विरोधी दंगा: जगदीश टाइटलर के खिलाफ अब 2 दिसंबर को दर्ज होंगे गवाहों के बयान

1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में गवाह मनमोहन कौर नहीं पहुंच सकीं

1984 सिख विरोध दंगों में टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई
1984 सिख विरोध दंगों में टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : 7 hours ago

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में गवाह मनमोहन कौर नहीं पहुंच सकीं. कोर्ट ने मनमोहन कौर और दो पूर्व पुलिसकर्मियों को अपने बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किया है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने गवाहों के बयान 2 दिसंबर को दर्ज करने का आदेश दिया. आज जगदीश टाइटलर कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए.

सीबीआई ने बताया कि गवाह मनमोहन कौर को बयान दर्ज करने के लिए समन तामील नहीं हो सका. सीबीआई ने मनमोहन कौर के अलावा दो पूर्व पुलिसकर्मियों धर्म चंद्रशेखर और रवि शर्मा को समन जारी करने की मांग की. उसके बाद कोर्ट ने तीनों गवाहों को 2 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया.

बता दें कि 12 नवंबर को इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रास-एग्जामिनेशन किया गया था. जगदीश टाइटलर की ओर से अनिल कुमार शर्मा ने इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रास-एग्जामिनेशन किया. 3 अक्टूबर को इस मामले में शिकायतकर्ता लखविंदर कौर ने अपना बयान दर्ज कराया था. लखविंदर कौर ने कहा था कि ग्रंथी सुरेंदर सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुलबंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी. जगदीश टाइटलर उस भीड़ को उकसा रहे थे और कह रहे थे कि सिखों को मार दो , उजाड़ दो, गुरुद्वारा को आग लगा दो.

कोर्ट ने ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगाने से किया था इनकार :टाइटलर ने राऊज एवेन्यू की ओर से आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जो अभी लंबित है. हाईकोर्ट ने 11 नवंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट में ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा. जगदीश टाइटलर ने 13 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया था.टाइटलर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे.

1984 से 2022-23 तक इस मामले में कोई गवाह नहीं होने की दलील : कोर्ट ने 30 अगस्त को टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149,153A,188, 109, 295,, 380, 302 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील मनु शर्मा ने कहा था कि सीबीआई ने इस मामले में दो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी. उन्होंने कहा कि 2009 में सह-आरोपी सुरेश कुमार पानेवाला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया था जिसे ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया. मनु शर्मा ने कहा कि 1984 से 2022-23 तक इस मामले में कोई गवाह नहीं था. इतने लंबे समय बाद बनाए गए गवाहों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है.

4 अगस्त 2023 को जगदीश टाइटलर को मिली थी अग्रिम जमानत : 4 अगस्त 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी थी. कोर्ट ने 26 जुलाई 2023 को जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत लगाया है. सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था. जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दिया था.

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