लखनऊ: बाबा सिद्धीकी हत्याकांड में यूपी एसटीएफ ने मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर मुख्य आरोपी सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है. एसटीएफ चीफ व एडीजी लॉ एंड आर्डर अमिताभ यश ने बताया कि यूपीएसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी शिवकुमार गौतम उर्फ शिव को चार लोगों के साथ बहराइच के नानपारा से गिरफ्तार किया है.
नेपाल भागने की तैयारी में थे आरोपी:एसटीएफ को सूचना मिली थी कि चारों आरोपी बहराइच से नेपाल भागने की फिराक में है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शिवकुमार गौतम व उसके सहयोगी अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश तिवारी, आकाश श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के पास से असलहे व अन्य सामान बरामद किया गया है. इन्हीं चारों आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था.
लॉरेंस बिश्नोई के भाई के कहने पर हुई थी बाबा सिद्धीकी की हत्या:यूपीएसटीएफ ने घटना को लेकर कई और खुला से भी किए हैं. अमिताभ यश ने बताया कि शिवकुमार गौतम और धर्मराज एक ही गांव के रहने वाले हैं. गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ की गई जिसमें कई खुलासे हुए हैं. घटना की साजिश लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के कहने पर की गई थी.
स्नैप चैट पर बनी थी हत्याकांड की साजिश:महाराष्ट्र के रहने वाले शिव लोनकर ने जालंधर के रहने वाले यासीन अख्तर के साथ मिलकर बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग की थी. शिव लोनकर शिवकुमार के घर के पास स्क्रैप की दुकान चलाता था. शिव लोनकर और यासीन अख्तर ने स्नैपचैट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से बातचीत की थी.
महाराष्ट्र के शिव लोनकर ने तैयार किए थे शूटर:स्नैप चैट पर बाबा सिद्धीकी की हत्या की प्लानिंग की गई. इसके बाद शूटर तैयार किए गए. सभी शूटरों को शिव लोनकर और यासीन अख्तर ने ही बाबा सिद्दीकी की लोकेशन और घटना में प्रयोग किए गए असलहे उपलब्ध कराए थे.
गिरफ्तार 3 अभियुक्तों पर दर्ज है पॉक्सो का मामला:बहराइच पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में पकड़े गये जिले के गंडारा गांव के निवासी पांचों आरोपियों के आपराधिक इतिहास की पड़ताल के दौरान कथित मुख्य आरोपी शिव कुमार उर्फ शिवा व उसके साथी अनुराग कश्यप का तो कोई अपराधिक इतिहास नहीं मिला है.
जबकि तीन अन्य आरोपी अखिलेन्द्र प्रताप सिंह, आकाश श्रीवास्तव व ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी के विरुद्ध इसी वर्ष मोहर्रम में ताजिया जुलूस के दौरान एक नाबालिग से छेड़छाड़ के लिए पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में एक मुकदमा दर्ज किया गया था. हालांकि बाद में यह भी पता चला कि इनका दूसरे पक्ष के साथ कुछ जमीन का विवाद था. उस मामले की जांच जारी है.