नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की स्वास्थ्य के आधार पर मिली अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है. जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने सीबीआई के मेडिकल रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन कर रिपोर्ट सौंपी है.
मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी. सुनवाई के दौरान कुलदीप सेंगर की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि एम्स के डॉक्टरों ने कुलदीप सिंह सेंगर के मोतियाबिंद का आपरेशन 24 जनवरी को तय किया है. उसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को कुलदीप के मेडिकल रिपोर्ट को वेरिफाई कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
दस साल कैद की सजा: हाईकोर्ट कुलदीप को स्वास्थ्य के आधार पर 20 जनवरी 2025 तक सजा को निलंबित करने का आदेश दिया था. सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जो अभी लंबित है. बता दें कि 16 दिसंबर 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल कैद की सजा सुनाई थी. तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. तीस हजारी कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपियों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी.