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सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पड़ेगा भारी, स्वास्थ्य विभाग काट रहा इतना चालान - UJJAIN PUBLIC PLACES SMOKING FINE

तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है. नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई होगी.

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सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर लगेगा जुर्माना (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Dec 2, 2024, 7:29 PM IST

Updated : Dec 3, 2024, 3:14 PM IST

उज्जैन: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना जेब पर भारी पड़ सकता है. अक्सर अस्पतालों के बाहर मरीज के साथ आने वाले परिजन धूम्रपान करते नजर आते थे. सोमवार को चरक हॉस्पिटल परिसर में 4 लोगों को धूम्रपान करते पकड़ा गया. राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग ने नियम के उल्लंघन करने पर इन सभी पर 200-200 रुपए का जुर्माना लगाया.

नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई

उज्जैन स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉ. शिव मेनिया ने कार्रवाई करते हुए बताया कि "तंबाकू नियंत्रण कानून के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना पूरी तरह प्रतिबंधित है. इस कानून के तहत धूम्रपान करते हुए पाए जाने पर चालान की कार्रवाई का प्रावधान है. इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई होगी."

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर कार्रवाई (ETV Bharat)

अभियान को बनाया जाएगा प्रभावी

इससे पहले भी सीएमएचओ के निर्देश पर पिछले महीने 6 लोगों के चालान काटे गए थे. स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इस अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए नियमित निरीक्षण जारी रहेगा. जल्द ही शहर के अन्य सार्वजनिक स्थलों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल और स्कूलों में भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी. डॉ. शिव मेनियाने कहा कि "नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि तंबाकू और धूम्रपान से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सके.

Last Updated : Dec 3, 2024, 3:14 PM IST

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