जयपुर. जिले के सत्र न्यायालय ने बालश्रम के लिए बच्चों की तस्करी करने वाले अभियुक्त अहमद शाह को 14 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने सह अभियुक्त अलाउद्दीन को 10 साल की सजा से दंडित किया है. अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जबकि प्रकरण में एक अन्य आरोपी नाजिम फरार चल रहा है.
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक राघवेन्द्र पारीक ने अदालत को बताया कि मामले में सदर थाने के एसआई घनश्याम ने 3 मई, 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि बालश्रम के लिए बच्चों की तस्करी की सूचना मिलने पर उसने बिहार और बंगाल से आने वाली ट्रेनों में बच्चों को लाने वाले कुछ लोगों को मानव तस्करी यूनिट ने रोक रखा है. ऐसे में आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस मौके पर पहुंची रेलवे स्टेशन के गेट पर यूनिट के साथ तीन लोग थे.