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झाड़ फूंक के बहाने नाबालिग से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - POCSO COURT IN BARAN

बारां के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

SENTENCED THE ACCUSED,  ACCUSED OF RAPING A MINOR
कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा. (ETV Bharat baran)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 9, 2024, 7:09 PM IST

बारांःझाड़ फूंक के बहाने नाबालिग से दुष्कर्म करने के ढाई साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट नंबर दो ने एक कथित तांत्रिक (जाणतेर) को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. घटनाक्रम साल 2022 की जनवरी का है. झाड़ फूंक के बहाने आरोपी ने नाबालिग को बुलाया था और उससे दुष्कर्म करके उसके पिता को धमकाया था.

विशिष्ट लोक अभियोजक हरिनारायण सिंह ने बताया कि जिले के कवाई थाने में पीड़ित माता पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया था. इसमें बताया कि उसकी नाबालिग बेटी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी. पास में एक तांत्रिक झाड़ फूंक करता था. पास में रहने वाले एक तांत्रिक के पास उसे दिखाने लेकर गए थे. वह झाड़ फूंक करके वापस भेज देता था. रिपोर्ट में बताया कि चौथी बार बालिका को लेकर गए तो आरोपी रघुवीर सिंह ने पिता को नारियल, अगरबत्ती लेने के लिए गांव में भेज दिया.

पढ़ेंः नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को प्राकृतिक जीवन तक कारावास की सजा - Alwar POCSO court

इसके बाद नाबालिग को बंद कमरे में ले जाकर उसके साथ आशीर्वाद और धोक लगाने के बहाने दुष्कर्म किया. बाद में पिता को बाहर आने पर चाकू दिखाकर धमकाया और मौका स्थल से भाग गया. इस मामले पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने मामले में जांच पूरी होने पर 28 जनवरी 2022 को आरोपी के खिलाफ चालान पेश कर दिया. इस मामले में सुनवाई के दौरान 17 गवाह और 37 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. इसके आधार पर पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या दो की न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने आरोपी दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है.

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