फरीदाबाद : दोस्त की नाबालिग बेटी को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर हरिद्वार ले जाने और वहां दुष्कर्म करने वाले शख्स को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही मुल्जिम पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. मुल्जिम की पहचान एसजीएम नगर निवासी साहिल सैफी उर्फ रहीसुद्दीन (26) के रूप में हुई है. पीड़िता आठवीं क्लास में पढ़ती थी. मुल्जिम उसे प्रेम करने का झांसा देकर आते जाते पीछा करता रहता था.
15 वर्षीय किशोरी को करता था तंग : लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि 15 वर्षीय किशोरी अपने परिवार के साथ रहती है. उसके पिता ऑटो चालक है. मुल्जिम भी ऑटो चलाता है. एक दिन उसके पिता का ऑटो खराब हो गया. उसे छोड़ने के लिए सैफी उसके घर पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात पीड़िता से हुई. इसके बाद वह अक्सर उसका पीछा करता था और कहता था कि वह उससे प्यार करता है और शादी करेगा. 8 मई 2019 को पीड़िता स्कूल से घर जा रही थी. रास्ते में सैफी उसे मिल गया और कहा कि तुम्हारे मां बाप का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हें बुलाया है. पीड़िता ऑटो में बैठ गई.