जयपुर:राजस्थान हाईकोर्ट में पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2023 में पदों के पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों को बुलाने से जुड़े मामले में दायर याचिका पर बहस पूरी हो गई है. अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश अर्जुन सिंह शेखावत व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रघुनंदन शर्मा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से पुलिस सिपाही के पदों पर गत वर्ष भर्ती निकाली गई. इसमें सीनियर सैकंडरी स्तर की समान पात्रता परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को कांस्टेबल भर्ती के विज्ञापित कुल पदों के मुकाबले पन्द्रह गुणा को बुलाना था.