जयपुर: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 महानगर द्वितीय ने चरित्र पर शक के चलते अपनी पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त पति रतन हामरम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक साजिया खान ने अदालत को बताया कि इस संबंध में मुशरफ हुसैन ने भांकरोटा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वह गोकुल वाटिका, वैशाली एस्टेट में लिपाई काम का करता है. साइट पर परिवार सहित रहकर काम करने वाला मजदूर रतन 28 अप्रैल, 2021 को उसके पास आया और पत्नी के बेहोश होने की बात कही. जब वह कुछ मजदूरों के साथ उसके कमरे में गया तो वहां फर्श पर सोनिया पड़ी थी. जब उन्होंने कंबल हटाकर देखा तो पत्नी के सिर से खून निकल रहा था और उसकी मौत हो गई थी.