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टैक्सी ऑपरेटरों का सुक्खू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, 6 गुणा स्पेशल रोड टैक्स का विरोध, परिवहन विभाग ने कही ये बात - Special Road Tax in Himachal

शिमला में टैक्सी ऑपरेटरों ने स्पेशल रोड टैक्स को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. वहीं, परिवहन विभाग का कहना है कि स्पेशल रोड टैक्स को लेकर टैक्सी ऑपरेटरों को कन्फ्यूजन हुआ है. हिमाचल में 6 गुणा स्पेशल रोड टैक्स नहीं बढ़ाया गया है.

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टैक्सी ऑपरेटरों का सुक्खू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Jan 23, 2024, 7:04 PM IST

शिमला:हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में टैक्सी ऑपरेटरो ने ट्रांसपोर्ट विभाग पर स्पेशल रोड टैक्स में 6 गुणा बढ़ोत्तरी करने के आरोप लगाए. वहीं, ट्रांसपोर्टरों की फैसले का विरोध करते हुए आज शिमला में आरटीओ कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही टैक्स बढ़ोतरी के निर्णय को वापस लेने की मांग की है. गौरतलब है किहिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट विभाग ने मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट 1972 के तहत गाड़ियों के टैक्स की रिवाइज्ड कैटगरी को 31 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित किया गया है, जिसे 1 नवंबर 2023 को राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया था.

शिमला में ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने कहा सरकार ने रोड टैक्स को लेकर जो रिवाइज्ड अधिसूचना जारी की है. उसके मुताबिक टैक्सी के स्पेशल रोड टैक्स को 1350 से बढ़ाकर सीधा ₹8000 कर दिया है. जिससे टैक्सी ऑपरेटर को खासा नुक्सान हो रहा है. पहले ही हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है.

हिमाचल सरकार प्रदेश के भीतर टैक्सी चलाने वालों पर भारी भरकम टैक्स लगा रही है. जबकि बाहरी गाड़ियों में सरकार ने छूट दे रखी है. ऐसे में अगर सरकार ने स्पेशल रोड टैक्स में की गई बढ़ोतरी के निर्णय को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में टैक्सी चालक गाड़ियों की चाबियां आरटीओ दफ्तर में जमा करेंगे और चक्का जाम करने को मजबूर होगें.

वहीं, ट्रांसपोर्ट विभाग के निदेशक ने कहा सरकार ने किसी भी प्रकार का टैक्स नही बढ़ाया है. टैक्सी ऑपरेटरों को किसी बात का कन्फ्यूजन हुआ है. ट्रांसपोर्ट विभाग ने रोड टैक्स को लेकर रिवाइज्ड अधिसूचना जारी की है. जो इससे पहले 2006 में प्रकाशित किया गया था, लेकिन इसमें दो कैटागिरी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज अंडर एग्रीमेंट इन हिमाचल और वैनिटी वैन छूट गई थी. जिन्हें टैक्स में समलित करके नवंबर 2023 में अधिसूचित किया गया है. जिसमें किसी भी प्रकार के टैक्स की बढ़ोतरी नहीं की गई है. टैक्सी ऑपरेटरों को किसी बात का कन्फ्यूजन हुआ है. इसलिए उन्हें विभाग के लोगों से बात कर लेनी चाहिए थी, टैक्सी ऑपरेटरों का विरोध जायज नहीं है.

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