नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कैदी की सजा माफी याचिका पर फैसला न लेने पर यूपी सरकार को फटकार लगाई है. शीर्ष अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जेल प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव याचिका पर फैसला न लेने के लिए आचार संहिता का हवाला दे रहे हैं. अदालत ने प्रमुख सचिव को एक हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया, जिसमें मुख्यमंत्री के सचिवालय के कार्यालय के उन अधिकारियों के नाम बताए गए हों, जिन्होंने कैदी की रिहाई से संबंधित फाइल को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था.
सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, 'यूपी हमारे आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहा है? हम आपको इस तरह नहीं छोड़ेंगे…'. मौखिक रूप से कहा कि यह दोषियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और अदालत इसे मंजूरी नहीं देगी.