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SI पेपर लीक के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, राज्य सरकार से मांगा जवाब - Supreme Court - SUPREME COURT

सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है. साथ ही याचिका खारिज कर दी है.

SUPREME COURT,  COURT REFUSES TO GIVE RELIEF
SI पेपर लीक के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं. (Etv Bharat gfx)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2024, 9:04 PM IST

जयपुर.सुप्रीम कोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में आरोपियों को राहत देने से इनकार करते हुए उनकी रिहाई की गुहार करने वाली याचिका को खारिज कर दिया. वहीं, दूसरी ओर अदालत ने आरोपियों को रिहा करने के सीएमएम कोर्ट के आदेश को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पेश एसएलपी पर राज्य सरकार से 15 जुलाई तक जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश मामले में आरोपी सुरेंद्र कुमार व अन्य तथा सुभाष विश्नोई व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुरेंद्र कुमार व अन्य की याचिका में आरोपियों ने संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के आधार पर उन्हें रिहा करने की गुहार की. इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता व एएजी शिवमंगल शर्मा ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि संविधान के इस प्रावधान के तहत आरोपियों को अंतरिम जमानत नहीं मिल सकती, क्योंकि वे पहले ही ट्रायल कोर्ट में जमानत की याचिकाएं दायर कर चुके थे और वे वहां पर खारिज हो चुकी हैं. संविधान के प्रावधानों के अनुसार वे रिहाई के अधिकारी नहीं हैं.

पढ़ेंः एसआई पेपर लीक मामले में 12 आरोपियों की रिहाई पर रोक का मामला, जज ने किया सुनवाई से इनकार - Rajasthan High Court

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर आरोपियों की गुहार नहीं मानी. जिस पर याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका को वापस ले लिया. याचिका वापस लेने के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. वहीं, दूसरी एसएलपी में हाईकोर्ट के 8 मई के आदेश को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने सीएमएम कोर्ट, महानगर द्वितीय का गत 12 अप्रैल का वह आदेश रद्द कर दिया था, जिसमें 11 ट्रेनी एसआई व एक कांस्टेबल सहित 12 आरोपियों की सशर्त रिहाई का निर्देश दिया गया था. वहीं, हाईकोर्ट ने डीजीपी को कहा था कि वे आरोपियों की अवैध हिरासत की जांच कर अपनी रिपोर्ट 15 दिन में ट्रायल कोर्ट में पेश करें. हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को डीजीपी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के अवैध हिरासत का बिंदु तय करने को कहा था.

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