जयपुरःसुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की 23000 खानों के संचालन के मामले में एनजीटी के आदेश की समय सीमा को एसएलपी की सुनवाई तक बढ़ा दिया है. सीजे डीवाई चन्द्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 12 नवंबर को करने के लिए प्रकरण सीजेआई के पास भेजा है.
यह दिया था एनजीटी ने आदेशः राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने बताया कि एनजीटी ने गत 8 अगस्त को आदेश दिया था कि जिला स्तरीय पर्यावरण प्राधिकरण से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त खनन लाइसेंसों का 7 नवंबर तक राज्य स्तरीय प्राधिकरण से भी पुनः परीक्षण कराया जाए. ऐसा नहीं करने पर एनजीटी ने खनन कार्य बंद करने को कहा था. इस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एनजीटी में प्रार्थना पत्र पेश कर पुनः परीक्षण के लिए समय बढ़ाने की गुहार की थी, जिसे एनजीटी ने गत दिनों खारिज कर दिया था.