भरतपुर: शीतलहर, कोहरा और कड़ाके की सर्दी को देखते हुए जिला कलेक्टर ने जिले में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों में तीन दिनों का अवकाश घोषित किया है. यह अवकाश 7 से 9 जनवरी, 2025 तक प्रभावी रहेगा.
जिला कलेक्टर डॉ अमित यादव ने रविवार को आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के तहत जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि कड़ाके की ठंड के चलते विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है. इसे ध्यान में रखते हुए छात्रों को स्कूलों से अवकाश देने का निर्णय लिया गया है. यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए लागू होगा. विद्यालयों का अन्य शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ नियमित रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा. जिला कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी विद्यालय प्रमुख इस आदेश का अक्षरश: पालन करें.
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होगी सख्त कार्रवाई: डॉ अमित यादव ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी विद्यालय में आदेश की अवहेलना करते हुए कक्षाओं का संचालन किया गया, तो संबंधित संस्था प्रमुख के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन का यह निर्णय बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
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लगातार गिरते तापमान और शीतलहर की स्थिति में छोटे बच्चों को विद्यालय आने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है. प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए उचित सावधानी बरतें. जिले के सभी विद्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे समय पर विद्यार्थियों और अभिभावकों को इस अवकाश की जानकारी दें. आदेश का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.