सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के नामी शिक्षण संस्थान के निदेशक पर अपने ही संस्थान की एक महिला कर्मी से छेड़छाड़ और किडनैनिंग के आरोप हैं. मामले में सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद आरोपी बुधवार शाम को पुलिस जांच में शामिल हो गया है. नाहन महिला पुलिस थाना में पूर्व निदेशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है. जिसके बाद ही आरोपी जांच में शामिल हुआ है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 7 मार्च 2025 को होगी.
हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी
एएसपी सिरमौर योगेश रोल्टा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही आरोपी ने जांच में सहयोग करने का फैसला लिया. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 7 मार्च 2025 तक जवाब दाखिल करने के आदेश भी दिए हैं. मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) से संबंधित है. आरोपी ने हाईकोर्ट के 24 जनवरी 2025 के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
वहीं, एएसपी सिरमौर योगेश रोल्टा ने बताया,"सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद आरोपी पुलिस जांच में शामिल हो गया है. पुलिस इस मामले में पहले से ही गहनता से जांच कर रही थी, लेकिन अब आरोपी से सीधे पूछताछ के बाद मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."
15 जनवरी को दर्ज हुई एफआईआर