नई दिल्लीःसर्दियों का मौसम दस्तक दे रहा है और दिल्ली एनसीआर एक बार फिर गैस चैंबर बनने की ओर बढ़ रहा है. बढ़ते प्रदूषण की चिंता के मद्देनज़र, दिल्ली सरकार ने इस समस्या पर रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला किया है. इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर, दिल्ली परिवहन विभाग ने कुछ महीने पहले उम्र पूरी कर चुके वाहनों के पंजीकरण को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की थी.
55 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण रद्द:दिल्ली परिवहन विभाग ने 55 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण रद्द किया है. नियम स्पष्ट हैं: 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों का पंजीकरण अब मान्य नहीं होगा. इन वाहनों के मालिकों को अब अपनी गाड़ियों को सड़क पर पार्क करने की अनुमति नहीं है. यह उन वाहनों के लिए भी लागू है जो अब तक एक्सपायर हो चुके हैं. ऐसे वाहनों के मालिकों के पास केवल एक विकल्प बचा है - स्क्रैप कराना.`
नए नियम और प्रतिबंध:दिल्ली परिवहन विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल व 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों की पार्किंग सार्वजनिक स्थानों पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है. यहां तक कि गाड़ी अपने घर के ठीक बाहर सरकारी भूमि पर भी खड़ी नहीं की जा सकती है. वाहन मालिकों को अब केवल अपनी निजी पार्किंग में ही अपने वाहनों को रखने की अनुमति है. साझा पार्किंग स्थानों पर भी इन वाहनों को खड़ा करना गैरकानूनी होगा, चाहे वह आवासीय परिसर का हिस्सा ही क्यों न हो.