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बिल्डिंग की चौथी मंजिल से स्ट्रीट डॉग को नीचे फेंका था, 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज - MORADABAD NEWS

पीएफए की संस्थापिका पूर्व सांसद मेनका गांधी के हस्तक्षेप पर की गई कार्रवाई

मुरादाबाद में पशु क्रूरता में 4 के खिलाफ मुकदमा
मुरादाबाद में पशु क्रूरता में 4 के खिलाफ मुकदमा (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 12, 2025, 1:19 PM IST

Updated : Jan 12, 2025, 2:07 PM IST

मुरादाबाद :जिले में स्ट्रीट डॉग के साथ हैवानियत का मामला समाने आया हैं. स्ट्रीट डॉग को बिल्डिंग की चौथी मंजिल से नीचे फेंककर मारने के आरोप में दवा कारोबारी सहित 4 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है. पीपुल फॉर एनिमल की प्रभारी करुणा शर्मा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. PFA की संस्थापिका पूर्व सांसद मेनका गांधी की पहल पर यह कार्रवाई हुई है. स्ट्रीट डॉग को स्थानीय लोगों ने दफना दिया था.

बताते हैं कि मझौला में नया मुरादाबाद सेक्टर 15-ए टॉवर की चौथी मंजिल पर 4 जनवरी को एक स्ट्रीट डॉग चढ़ गया था. आरोप है कि वहीं के रहने वाले हिमांशु यादव, हेमापाल, अर्पित जैन और ऋषभ मिश्रा डॉग के पीछे-पीछे टावर की चौथी मंजिल पर पहुंच गए. उसके बाद डॉग को लाठी-डंडों से पीटकर अधमरा कर दिया. फिर नीचे फेंक दिया. जिससे स्ट्रीट डॉग की उसी वक्त मौत हो गई. जैसे ही स्ट्रीट डॉग के गिरने और चीखने की आवाज वहीं रहने वालीं पीपुल फॉर एनिमल की प्रभारी करुणा शर्मा ने सुनी, वह घर से बाहर निकलीं. उन्होंने आरोपियों को भागकर अपने-अपने फ्लैट में जाता देखा.

करुणा शर्मा ने मझोला थाने में चारों के खिलाफ तहरीर दी. पूरा मामला पीएफए की संस्थापिका पूर्व सांसद मेनका गांधी तक भी पहुंच गया. उन्हीं की पहल पर चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.

बता दें कि किसी भी जानवर को पत्थर,लात, डंडे से मारना-पीटना, उसे उसकी रहने की जगह से हटाना, भगाना ऐसा कोई भी काम करना, जिससे उसे कष्ट या पीड़ा पहुंचे, प्रताड़ित करना अथवा जान से मारना पशु क्रूरता निवारण धारा-11 (PAC Act 1960 Section 11) एवं भारतीय दंड संहिता धारा 426 (IPC 429) के तहत एक दंडनीय अपराध है. इसमें 5 वर्ष का कारावास हो सकता है.

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Last Updated : Jan 12, 2025, 2:07 PM IST

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