गोंडा : जिले में शनिवार को जनपद न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया है. कोर्ट ने छह माह में सुनवाई करते हुए चार वर्ष की मासूम के साथ दरिंदगी कर हत्या के मामले में आरोपी सौतेले पिता को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सौतेले पिता को फांसी की सजा के साथ 50 हजार का अर्थदंड का फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो काेर्ट जज राजेश नारायण मणि त्रिपाठी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई.
शासकीय अधिवक्ता सुनील मिश्रा ने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत 21-22 जून 2024 की रात में सौतेले पिता ने चार साल की मासूम के साथ रेप के बाद हत्या कर दी थी. आरोपी मध्य प्रदेश के दतिया का रहने वाला था. घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की.
पुलिस ने मामले में 10 दिन में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. जिसके बाद इस मामले में विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सो काेर्ट ने आरोपी पिता को फांसी की सजा के साथ 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है. मासूम के साथ रेप के बाद हत्या मामले में फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट के निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं.
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते 21/22 जून की रात में चार साल की मासूम के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इस मामले में शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि मासूम के साथ रेप के बाद हत्या सौतेले पिता ने की थी. पुलिस ने इस मामले में 10 दिन में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की. लगातार पैरवी के बाद इस मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाते हुए, 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.