जयपुर.एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने फर्जी एनओसी से अंग प्रत्यारोपण करने से जुडे़ मामले में ईएचसीसी अस्पताल के कोऑर्डिनेटर अनिल कुमार जोशी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप है. ऐसे में उसे मुकदमे के इस स्तर पर जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता.
जमानत अर्जी में कहा गया कि एसीबी ने गत 31 मार्च को गौरव व प्रार्थी अनिल कुमार को गिरफ्तार किया था. तब से आरोपी अभिरक्षा में चल रहा है. जमानत अर्जी में कहा गया कि उसने गौरव सिंह के साथ मिलकर कोई आपराधिक षडयंत्र नहीं किया है और न ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कोई एनओसी जारी कराई है. इसके अलावा उसने एनओसी जारी कराने की एवज में किसी को रिश्वत भी नहीं दी है. प्रार्थी ईएचसीसी अस्पताल का कर्मचारी मात्र है. वह चिकित्सकों व उच्चाधिकारियों के निर्देश पर ऑपरेशन कराने की अनुमति के लिए सक्षम कमेटी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने का काम करता था.