सोनभद्र :अपर सत्र न्यायाधीश सोनभद्र ने पत्नी पर हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी पति को दोषी करार दिया. कोर्ट ने पति को 5 साल 6 महीने कैद की सजा सुनाई. इसके अलावा 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने गुरुवार को सुनाया.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक सुकृत पुलिस चौकी क्षेत्र के खाने-आजमपुर गांव निवासी राजेंद्र यादव ने जून 2019 में राबटर्सगंज कोतवाली में तहरीर दी थी. आरोप लगाया था कि उनका बेटा रमेश यादव अपनी पत्नी के साथ आए दिन मारपीट करता है. 24 जून 2019 को उसने अपनी पत्नी गुड़िया के सिर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर के उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था. इससे वह गंभीर रूप से घायल होने के साथ ही अचेत हो गई.