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छत्तीसगढ़ में टंगिया मारकर पिता की हत्या करने वाले बेटे को आजीवन कारावास की सजा - life imprisonment for son - LIFE IMPRISONMENT FOR SON

कोर्ट ने आज एक बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बेटे ने विवाद के बाद अपने पिता की टंगिया मारकर हत्या कर दी थी. कोर्ट ने हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा दी है.

life imprisonment for son
आजीवन कारावास की सजा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Aug 3, 2024, 7:27 PM IST

Updated : Aug 3, 2024, 7:53 PM IST

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही:कोर्ट ने शनिवार को हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. मरवाही थाना इलाके के बहुटाडोल में साल 2022 में बेटे ने अपने पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी. आजीवन कारवास की सजा पाया बेटा इस बात से नाराज था कि उसके पिता ने दूसरी शादी क्यों की. पिता की दूसरी शादी के बाद से ही घर में विवाद शुरु हो गया. हत्या वाले दिन भी पिता और बेटे में विवाद हुआ. नाराज बेटे ने टंगिया मारकर पिता की हत्या कर दी.

हत्यारे बेटे को मिली आजीवन कारावास की सजा: मृतक पिता का नाम हरदीन था और वो सोननदी के एनीकट के पास एक मंदिर में रहता था. मंदिर में पूजा पाठ कर पूरा दिन वहीं पर बिताता था. मृतक का बेटा कृपाल सिंह अपने घर में रहता था. दोनों के अलग अलग रहने के बावजूद आए दिन विवाद होता रहता था. आस पास के लोगों ने कई बार विवाद को खत्म करने की कोशिश की लेकिन विवाद दिनों दिन बढ़ता गया. घटना वाले दिन बेटे ने टंगिया लेकर पिता को दौड़ाया और उसे टंगिया मारकर मौत के घाट उतार दिया.

कोर्ट ने सजा के साथ जुर्माना भी लगाया: माननीय अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ने बेटे को सजा सुनाने के साथ साथ बेटे पर जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने कहा है कि अगर हत्यारे बेटे ने जुर्माना नहीं भरा तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा जेल में काटनी होगी. हत्या के इस मुकदमे की पैरवी शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज नगायच ने की .

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Last Updated : Aug 3, 2024, 7:53 PM IST

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