जयपुर.मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर द्वितीय ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 पेपर लीक और फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हरिओम पाटीदार को निर्दोष मानने के लिए एसओजी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. अदालत ने कहा कि एफएसएल जांच के अलावा पत्रावली में अन्य साक्ष्य भी मौजूद हैं. ऐसे में प्रकरण के इस स्तर पर एसओजी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता है. सीआरपीसी की धारा 169 के तहत पेश प्रार्थना पत्र में एसओजी की ओर से कहा गया कि एफएसएल जांच में हरिओम पाटीदार के खिलाफ साक्ष्य नहीं आई है. ऐसे में उसे रिहा किया जाए.
गौरतलब है कि प्रकरण में एसओजी ने गत 14 अप्रैल को हरिओम पाटीदार को गिरफ्तार किया था. वह तब से ही न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है. प्रकरण में एसओजी अब तक भूपेन्द्र सारण सहित कई आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश कर चुकी है. इनमें छह महिलाएं भी शामिल हैं. वहीं करीब पांच दर्जन से अधिक के खिलाफ जांच लंबित रखी गई है.