सिरमौर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश हंसराज की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत चरस तस्करी के 2 अलग-अलग मामलों में महिला सहित तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 1-1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत में दोनों मामलों की पैरवी जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने की.
जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने कहा, "पहले मामले में अदालत ने आरोपी विक्रम सिंह पुत्र सुंदर सिंह और रीता देवी पत्नी जब्बर सिंह (निवासी गांव खनिवाड़, जिला सिरमौर) को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20-29 के तहत दोषी करार दिया है. दोनों दोषियों को अदालत ने एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है.
जिला न्यायवादी ने बताया कि यह मामला 12 दिसंबर 2021 का है. उस दिन शाम 6ः20 बजे एएसआई महिपाल प्रभारी एसआईयू नाहन टीम के साथ नारग के पास गश्त पर तैनात थे. इसी बीच गुप्त सूचना मिली कि एक पुरुष और महिला चरस लेकर शीला बाग की तरफ आ रहे हैं. इस पर टीम ने हाब्बन सड़क पर श्लैच कैंची में नाका लगाया. रात्रि करीब साढ़े 12 बजे टीम ने पिट्ठू बैग लेकर आ रहे महिला और पुरूष को जांच के लिए रोका. पूछे जाने पर उन्होंने अपना नाम विक्रम सिंह और रीता देवी बताया. इस दौरान बैग की तलाशी लेने पर पुलिस टीम को काले रंग का कैरी बैग मिला, जिसमें से पुलिस ने 3.044 किलोग्राम चरस बरामद की.
मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जांच पूरी कर चालान अदालत में दाखिल किया. अभियोजन पक्ष की तरफ से 21 गवाह पेश किए गए और साक्ष्यों पर आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई.