प्रयागराजः श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले को लेकर दाखिल सभी 18 सिविल मामलों की एक साथ सुनवाई करने के हाई कोर्ट के फैसले को मस्जिद पक्ष ने वापस लेने की मांग की है. मुस्लिम पक्ष ने रिकॉल अर्जी दाखिल कर वाद बिंदु निर्धारण से पहले इस अर्जी पर सुनवाई की मांग की. हाई कोर्ट में बुधवार को वाद बिंदु तय करने पर सुनवाई होनी थी. लेकिन मुस्लिम पक्ष ने रिकॉल आवेदन पर सुनवाई के लिए प्रार्थना की. जिस पर कोर्ट ने हिंदू पक्षकारों को अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति मंयक कुमार जैन ने अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तिथि निर्धारित की है.
मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने बुधवार को कोर्ट से प्रार्थना की कि जनवरी 2024 में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले के सभी मुकदमों को एक साथ सुनने का आदेश जारी किया गया था. इसे वापस लेने के लिए रिकॉल अर्जी दाखिल की गई थी. उस वक्त इस पर सुनवाई नहीं हो सकी थी. क्योंकि अदालत वाद की पोषणीयता पर सुनवाई कर रही थी.