नई दिल्ली/गाजियाबाद:गाजियाबाद में मांस-मछली की दुकान और ठेलियां बंद रखने के नगर निगम ने आदेश जारी किए हैं. नगर निगम के उपमुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी ने इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की है. गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत सभी प्रकार की मांस मछली की दुकान और ठेलिया बंद रहेंगी. उल्लंघन करने पर नगर निगम द्वारा सख्त कार्यवाही भी की जाएगी.
नगर निगम के उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है, "जैन धर्म के मुख्य पर्व दस लक्षण के अंतिम दिन अर्थात अनंत चतुर्दशी को मांस-मछली की दुकानें, ठेली पर लगने वाली दुकानें बंद कराए जाने का निर्णय लिया गया है. गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत मांस-मछली व्यवसाईयों को निर्देशित किया जाता है कि आदेश के अनुपालन में 17 सितंबर को मांस-मछली की दुकान पूर्णता बंद रखें. इस दिन किसी भी तरह के मांस मछली का विक्रय करने वालों की विरोध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए संबंधित व्यावसायिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा.