शिवपुरी: बीते दिनों शिवपुरी के एक शादी समारोह में खाना खाने से 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी. इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन हरकत में आ गया है. जिला कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने शादी समारोह समेत विभिन्न आयोजनों में खाना बनाने को लेकर एक खास एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में मैरिज गार्डन संचालक, होटल संचालक, रेस्टोरेंट और डेयरी मालिकों की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है.
खाने की क्वालिटी को लेकर जिम्मेदारी तय
कलेक्टर द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि होटल और मैरिज गार्डन संचालक अथवा कार्यक्रम आयोजक ऐसे लोगों को खाना बनाने का ठेका देंगे जो खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण के पोर्टल पर रजिस्टर्ड सामान का इस्तेमाल करते हैं. आयोजक खाना बनाने वालों या केटरर के साथ एग्रीमेंट करेंगे कि क्या-क्या चीजें खाने में बनाई जाएंगी. भोजन को गुणवत्ता पूर्ण रखने की जिम्मेदारी खाना बनाने वाले और कार्यक्रम संचालक दोनों की होगी. साथ ही आदेश में कहा गया है कि खाना बनाने वाले (केटरर) और कार्यक्रम संचालक दोनों को खाना बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री में से 2 किलो 7 दिनों तक बचाकर रखना होगा, जिससे जरूरत पड़ने पर इन नमूनों की जांच की जा सके.
पैक सामग्री को लेकर भी नियम
इसी के साथ पैक सामग्री के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है. पैक सामग्री का इस्तेमाल करने के बाद एक्सपायरी डेट, लॉट नंबर और बैच नंबर को कार्यक्रम समाप्त होने के बाद 7 दिनों बाद तक सुरक्षित रखा जाएगा. वहीं, दूध, दही, पनीर, मावा इत्यादि को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर फ्रिजर में रखने को कहा गया है. खाना बनकर तैयार होने के बाद 4 घंटे के कंज्यूम करना होगा. बासा खाना किसी को खाने के लिए नहीं दिया जाएगा और ना ही बांटा जाएगा. अगर 500 सौ से अधिक लोगों का खाना एक साथ बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाए कि खाना बनाने वाला व्यक्ति या उस कार्य में शामिल किसी व्यक्ति को कोई संक्रामक रोग न हो.