शिमला: राजधानी शिमला के एक वकील पर हमला करने वाले चार दोषियों को जिला अदालत ने जेल व मुआवजे की सजा सुनाई है. जिला अदालत शिमला ने दोषियों को साढ़े तीन साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए मुआवजा अदा करने के आदेश दिए. एडिशनल सेशन जज शिमला प्रवीण कुमार गर्ग की अदालत ने ये सजा सुनाई है. शिमला के समीप गांव बरमू के पुष्पेंद्र, नरेंद्र उर्फ नीनू व प्रदीप ठाकुर सहित केल्टी इलाके के वीरेंद्र ठाकुर उर्फ बिंदू के खिलाफ अभियोग साबित होने के बाद ये सजा सुनाई गई.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक शिकायतकर्ता जितेंद्र ठाकुर वकालत का काम करता है. उसने यानी जितेंद्र ठाकुर ने पुलिस थाना शिमला सदर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 4 नवंबर 2012 को उसका और उसके भाई मोहन का प्रदीप, नरेंद्र, पुष्पेंद्र आदि अभियुक्तों के साथ विवाद हुआ था. विवाद के बाद अभियुक्तों ने उनकी पिटाई की. इसकी शिकायत शिमला सदर थाने में की गई. बाद में अगले दिन यानि 5 नवंबर 2012 को शाम करीब 6 बजे जब वह और उसका भाई अपनी-अपनी गाड़ियों से शिमला के भराड़ी के नजदीक अपने गांव बरमू जा रहे थे तो अपर केल्टी में चारों ने उनका रास्ता रोक पत्थरों, डंडों, लोहे की छड़ों इत्यादि से उन पर जानलेवा हमला कर दिया.