शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा जिले से एक बड़ी खबर सामने आयी है. जहां 6 जनवरी 2022 में भूमि विवाद को लेकर शेखपुरा के अरियरी गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या मामले में जिला न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है.
आजीवन कारावास की सजा : मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने निसार खान हत्या मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10-10 हजार रुपये का अलग से जुर्माना भी लगाया है.यह फैसला शेखपुरा जिला न्यायालय के जिला जज पवन कुमार पांडे द्वारा सुनाया गया है. सजा की बिंदुओं पर फैसला सुनाने के बाद सभी पांच आरोपी कोर्ट परिसर में रोने लगे थे.
भूमि विवाद में गोली मारकर हत्या: घटना 6 जनवरी 2022 की है. जब शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र अंतर्गत अरियरी गांव में यह घटना घटित हुई थी. जहां भूमि मापी के दौरान विवाद हो गया था. लेकिन विवाद बढ़ने के बाद एक पक्ष ने बंदूक निकालकर गांव के ही निसार खान नामक व्यक्ति पर गोली चला दी, जहां उसकी मौके पर मौत हो गई.