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काला हिरण मामले में पूर्व चेनारी थानाध्यक्ष बर्खास्त, शाहाबाद DIG बोले- 'भ्रष्टाचार में जारी रहेगा जीरो टॉलरेंस नीति' - Sambhu Kumar dismissed

रोहतास में काला हिरण शिकार मामले में डीआईजी ने अपने विभाग के ही पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की है. लापरवाही, अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता के आरोप में तत्कालीन चेनारी थानाध्यक्ष शंभू कुमार को बर्खास्त कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 2, 2024, 8:13 PM IST

रोहतास :बिहार के रोहतास में शाहाबाद रेंज के डीआईजी ने बड़ी कार्रवाई की है. दअरसल रोहतास जिले के चर्चित काला हिरण शिकार मामले में जांच के बाद शाहाबाद डीआईजी ने तत्कालीन चेनारी थानाध्यक्ष शंभू कुमार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है. वहीं इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है.

रोहतास में पुलिस पर कार्रवाई : शाहाबाद डीआईजी नवीन चंद्र झा ने बताया कि गत 15 सितंबर 2023 को रोहतास जिले के चेनारी थानाक्षेत्र के लॉजी गांव से गुप्त सूचना के आधार पर काला हिरण के मास सहित सिंग के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान चेनारी थानाक्षेत्र के लॉजी गांव निवासी राजू बेग के रूप में की गई थी. चेनारी के तत्कालीन थानाध्यक्ष शंभू कुमार के द्वारा इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, अपने वरीय पदाधिकारीयों एवं वन विभाग को सूचित नहीं किया गया.

''पूरे मामले की अपने स्तर गहराई से जांच की गई. जांच में तत्कालीन थानाध्यक्ष चेनारी शंभू कुमार को अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, कर्तव्यहीनता, संदिग्ध आचरण, भ्रष्टाचार व अपने पद का दुरुपयोग कर अनैतिक लाभ के आरोप में दोषी पाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.''- नवीन चन्द्र झा, डीआईजी, शाहाबाद रेंज

राजू बेग को पीआर बांड पर थाने से ही छोड़ दिया :डीआईजी ने बताया कि निजी लाभ के उद्देश्य से काला हिरण के मांस की बात को छिपाते हुए गिरफ्तार अभियुक्त राजू बेग को पीआर बांड पर थाने से ही छोड़ दिया गया था. उन्होंने बताया कि इसके बाद इस घटना की सूचना रोहतास वन विभाग को हुई, तो वन विभाग के द्वारा चेनारी थाना परिसर से ही काला हिरण का 5 किलो मांस एवं मांस लगा काले हिरण का सिंग बरामद किया गया.

जांच में दोषी पाए गए :घटना की जानकारी मिलते ही डीआईजी के निर्देश पर एसपी विनीत कुमार द्वारा पूरे मामले में जांच का आदेश सासाराम एसडीपीओ को दिया गया. एसडीपीओ द्वारा जाच में पुलिस अवर निरीक्षक शम्भू कुमार द्वारा इस प्रकरण में काफी अनियमितता बरतते हुए अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के लिए दोषी पाया गया.

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