नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला (Delhi Excise Policy Case) मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रुप में शपथ लेने की अनुमति दे दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह आदेश दिया है. कोर्ट ने संजय सिंह को 5 फरवरी को पुलिस हिरासत में राज्यसभा जाकर शपथ लेने की अनुमति दी है. आज सुनवाई के दौरान संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों कोर्ट में पेश हुए. आज दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.
संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर कर रखी है जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लाउंड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रुप से शामिल हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा था कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं उससे कोर्ट को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लाउंड्रिंग के दोषी हैं.