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संदीप लकड़ा हत्याकांड: आरोपियों के घर नहीं चलेगा बुलडोजर, हाई कोर्ट की रोक, सरकार से मांगा जवाब - High Court stays bulldozer action

राजमिस्त्री संदीप लकड़ा हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपियों के घर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई को रोक दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब भी किया है. राजमिस्त्री की हत्या का आरोप सीतापुर के ठेकेदार अभिषेक पांडेय पर लगा है.

HIGH COURT STAYS BULLDOZER ACTION
सरकार से मांगा जवाब (ETV Bharat)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Sep 13, 2024, 9:31 PM IST

बिलासपुर: सीतापुर में राजमिस्त्री का काम करने वाले संदीप लकड़ा की हत्या कर आरोपियों ने जमीन में दफना दिया था. संदीप को दफनाने के बाद जमीन के ऊपर पानी की टंकी बना दी गई. मामला खुलासा होने के बाद परिजनों और सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया. पीड़ित के परिवार और प्रदर्शनकारियों ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए बुलडोजर एक्शन लेने की बात कही थी.

हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक: संदीप लकड़ा हत्याकांड में हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य शासन से जवाब तलब भी किया है. दरअसल बीते दिनों आरोप है कि ठेकेदार अभिषेक पांडेय और उसके साथियों ने मिलकर संदीप लकड़ा की हत्या कर शव को ठिकाने लगा दिया था. परिजनों की लगातार शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जांच शुरु की. जांच के दौरान पानी की टंकी के नीचे जमीन से शव बरामद हुआ. आरोप है कि शव को आरोपियों ने ही दफनाया था. पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए स्थानीय विधायक ने आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन की मांग की.

सिंगल बेंच ने की सुनवाई: मामले की तत्काल सुनवाई सिगल बेंच में हुई. कोर्ट ने इस नोटिस को 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया. साथ ही याचिकाकर्ता को अनुज्ञप्ति की प्रति और नोटिस का जवाब सीएमओ नगर पंचायत सीतापुर के समक्ष पेश करने के लिए कहा है.

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