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यूपी के सहारनपुर में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप का मामला, अदालत ने पांच दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा - Saharanpur Gang Rape Verdict

यूपी के सहारनपुर में 11वीं की छात्रा से गैंगरेप के मामले में अदालत ने पांच दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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सहारनपुर में गैंगरेप के मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास (Photo Credit- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 30, 2024, 9:37 PM IST

सहारनपुर: सहारनपुर के थाना गंगोह इलाके में नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले पांच दोषियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई. साथ ही सभी दोषियों पर 53-53 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया. कोर्ट के फैसले के अनुसार अर्थदंड की राशि पीड़िता को दी जाएगी. दुष्कर्म के दोषियों को सजा मिलने से पीड़ित परिवार को थोड़ी राहत मिली है. अदालत ने महज एक साल में केस की सुनवाई की और दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

आपको बता दें कि करीब एक साल पहले 11 सितंबर की दोपहर को थाना गंगोह इलाके में स्कूल से छुट्टी होने पर कक्षा 11वीं की छात्रा घर लौट रही थी. इसी बीच रास्ते में उसको गांव आसराखेड़ी के रहने वाले बाइक सवार अंकुर और अमन मिल गए. दोनों आरोपियों ने छात्रा को उसके गांव छोड़ने की बात कही और अपनी बाइक पर बैठा लिया. दोनों आरोपी छात्रा को उसके गांव में एक सुनसान जगह पर ले गए. वहां अमन और अंकुर तीन साथी सरवेज, सादिक और सावेज निवासी गांव बाढी माजरा पहले से ही मौजूद थे.

पांचों आरोपियों ने छात्रा को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. आरोपियों के चंगुल से छूट कर किसी तरह पीड़ित छात्रा घर पहुंची और आपबीती परिजनों को सुनाई. इसके बाद परिजनों ने थाना गंगोह में पांचों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. करीब एक साल तक मुकदमे की सुनवाई हुई. बुधवार को अदालत ने पांचों आरोपियों पर दोष सिद्ध हो गया था.

सामूहिक दुष्कर्म का यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट में पिंकू कुमार की अदालत में चल रहा था. पांचों आरोपियों पर दोष सिद्द होने के बाद अदालत में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार की शाम अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है. सभी साक्ष्यों और पीड़िता के बयानों के आधार पर दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी.

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