रुद्रप्रयाग: जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्रप्रयाग शहंशाह मुहम्मद दिलवर दानिश की कोर्ट ने रेप के मामले में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने बलात्कार के आरोप में सजा काट रहे प्रधान सहित दो अन्य आरोपियों को दोषमुक्त पाया है. ये पूरा मामला साल 2023 का है.
जुलाई 2023 में रुद्रप्रयाग जिले के एक गांव में मानसिक रूप से दिव्यांग बालिका के पिता ने प्रधान सहित एक अन्य व्यक्ति और नेपाली मजदूर पर बेटी के साथ अलग-अलग स्थान और अलग-अलग समय पर बलात्कार किए जाने का आरोप लगाया था.
पुलिस ने भी मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की और तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया. मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पीड़िता सहित कुल 11 गवाहों की गवाही करवायी गयी. आरोपी प्रधान की ओर से अधिवक्ता बीरबल सिंह भंडारी और अरुण प्रकाश वाजपेई व अन्य की तरफ से गंभीर सिंह रावत ने पैरवी की और कोर्ट में अपना पक्ष रखा.