जयपुर.जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने दिव्यांग उपभोक्ता को खराब डीप फ्रिज बेचने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार देते हुए विक्रेता सालासर इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माता कंपनी ब्लू स्टार पर 2.15 लाख रुपए हर्जाना लगाया है. आयोग ने विक्रेता और निर्माता को यह भी निर्देश दिए हैं कि वह डीप फ्रिज की कीमत के तौर पर वसूले गए 29500 रुपए परिवाद दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित परिवादी को लौटाए. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश ओमप्रकाश के परिवाद को स्वीकार करते हुए दिया.
परिवाद में बताया कि परिवादी के पूर्णतया विकलांग होने के चलते मुख्यमंत्री ने डेयरी बूथ आवंटित किया था. गर्मी में डेयरी उत्पाद को खराब होने से बचाने के लिए उसने 26 जून, 2023 को विपक्षी कंपनी का 575 लीटर का डीप फ्रिज 29500 रुपए में खरीदा था. नया उत्पाद होने के बावजूद भी शुरू से ही डीप फ्रिज में कूलिंग सही नहीं हुई. इसकी शिकायत उसने विक्रेता सालासर इलेक्ट्रॉनिक्स से की. शिकायत दर्ज कराने पर विपक्षी ने मैकेनिक भेजा. मैकेनिक ने कहा कि फ्रिज नया है, शुरुआत में ऐसा होता है आगे कोई शिकायत नहीं आएगी, लेकिन फ्रिज खराब ही रहा और उसमें रखे प्रॉडक्ट भी खराब होने लगे.