राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

आरपीएससी ने भर्ती परीक्षाओं को लेकर किए खास निर्णय, यहां जानें डिटेल

RPSC took decisions regarding recruitment, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती और परीक्षाओं को लेकर कई निर्णय लिए हैं. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग की ओर से आवेदन से चयन तक की प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण व त्वरित करने का प्रयास किया जा रहा है.

RPSC took decisions regarding recruitment
RPSC took decisions regarding recruitment

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 20, 2024, 10:15 PM IST

अजमेर.राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती और परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में कई सुधारात्मक निर्णय लिए हैं. यह निर्णय पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय प्रतियोगी परीक्षा 2024 से लागू किया जाएगा. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग की ओर से आवेदन से चयन तक की प्रक्रिया को गुणवत्तापूर्ण और त्वरित करने का प्रयास किया जा रहा है. इसके साथ ही आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर समीक्षा करके सुधारात्मक निर्णय और नवाचारों को लागू किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को वंचित शैक्षणिक योग्यता (शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु इत्यादि) होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए. असत्य और गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा विज्ञापित पद की योग्यता नहीं होने पर भी उसके लिए आवेदन करना भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत दंडनीय अपराध है. ऐसे प्रकरण में अभ्यर्थियों को कालांतर में काउंसलिंग, पात्रता जांच और साक्षात्कार के दौरान अपात्र किए जाने पर 1 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित ( निष्कासित ) किया जाएगा. साथ ही विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी.

इसे भी पढ़ें -सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2023, 25 फरवरी को अजमेर और जयपुर जिला मुख्यालय पर होगी परीक्षा

ओटीपी भेजकर की जाएगी पुष्टि :ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी की ओर से सामान्य प्रविष्टियों के अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव का इंद्राज करने पर इसकी पुष्टि के लिए अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा. इसके माध्यम से पुष्टि करने पर ही ऑनलाइन आवेदन की शेष प्रविष्टियों का इंद्राज किया जा सकेगा.

प्रीव्यू को आवेदन सबमिट होना नहीं माना जाएगा :ऑनलाइन आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियों को भरने के बाद पुष्टि के लिए अभ्यर्थी के पास दोबारा ओटीपी भेजा जाएगा. पुष्टि करने पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद ही आवेदन पत्र को प्राप्त माना जाएगा. ऑनलाइन आवेदन करने पर एप्लीकेशन नंबर आवश्यक रूप से प्राप्त होगा. इसके अभाव में मात्र आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट होना नहीं माना जाएगा.

ऑनलाइन एडिट का मिलेगा मौका :आयोग की ओर से प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से 60 दिन पहले 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट के लिए विकल्प खोला जाएगा. इसके अंतर्गत अभ्यर्थी के फोटो, नाम, पिता के नाम, जन्मतिथि और लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन किए जा सकेंगे. आवेदन पत्र को प्रत्याहरित ( वापस लेने ) करने का विकल्प ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमति संशोधन तिथि तक उपलब्ध होगा.

इसे भी पढ़ें -सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा-2023 का कार्यक्रम जारी

विस्तृत आवेदन पत्र संबंधी निर्णय :आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग की ओर से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जारी विचारित सूची के अनुसार काउंसलिंग कार्यक्रम और संवीक्षा परीक्षाओं के परिणाम के बाद अभ्यर्थियों से विस्तृत आवेदन पत्र प्राप्त किए जाते हैं. इसके लिए निर्धारित की गई अवधि में कुछ अभ्यर्थियों की ओर से विस्तृत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं. अवधि समाप्त होते ही ऐसे अभ्यर्थियों को अविलम्ब व्यक्तिगत नोटिस जारी कर एक और अवसर दिया जाएगा.

नोटिस जारी करने की तिथि को अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा. अवसर संबंधी यह सूचना आयोग की वेबसाइट पर भी अभ्यर्थियों की सूची के साथ विस्तृत रूप से प्रदर्शित की जाएगी. दोबारा दिए गए इस अवसर के संबंध में उचित माध्यमों से सूचित करने के बाद भी उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से विस्तृत आवेदन पत्र शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्ति रसीद की प्रति विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी.

इसे भी पढ़ें -आरपीएससी ने संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक के 347 पदों पर निकाली भर्ती, यहां जानिए डिटेल

परीक्षा संबंधी अन्य निर्णय :मेहता ने बताया कि किसी अन्य भर्ती संस्थान से विवर्जित ( निष्कासित ) अभ्यर्थी को आयोग की ओर से आयोजित परीक्षाओं एवं साक्षात्कार में भी अयोग्य माना जाएगा. आयोग की ओर से जारी उत्तर कुंजियां पर अभ्यर्थियों की ओर से आक्षेप लगाए जाने के बाद आपत्ति सही पाए जाने पर अभ्यर्थी को आक्षेप शुल्क का भुगतान वापस किया जाएगा. इसके अलावा परित्यक्ता, तलाकशुदा श्रेणी की महिला अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक सक्षम न्यायालय की ओर से पारित डिक्री प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा.

ABOUT THE AUTHOR

...view details