नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर आरोपियों को समन जारी करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने 28 मई को फैसला सुनाने का आदेश दिया.
शनिवार को प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं. जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है. प्रवीण शंकर कपूर की ओर से 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर किए गए पोस्ट और आतिशी के 2 अप्रैल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया गया. प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया कि आरोपियों ने अपने आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया.
बता दें कि 16 मई को प्रवीण शंकर कपूर के बयान दर्ज किए गए थे. उन्होंने मानहानि याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर बीजेपी में शामिल हो जाएं. याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने का दबाव बना रही है. प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है और न ही कोई साक्ष्य पेश किया गया है. याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाकर दिल्ली आबकारी घोटाला मामले से ध्यान भटकाना चाहती है.