नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल को अपनी संपत्ति के संबंध में हलफनामा दायर करने के लिए समय दे दिया है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को करने का आदेश दिया. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 फरवरी को प्रकाश जारवाल को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल के अलावा इस मामले में कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को भी दोषी करार दिया था.
कोर्ट ने 8 प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने तीसरे आरोपी हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था.
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