नई दिल्ली:दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर के RAU’S IAS स्टडी सर्कल को खोले जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने कहा कि कोचिंग का परिसर 9 जुलाई तक बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट तक चल रहा था. ये भी साफ नहीं है कि बिना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के 2021 में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कैसे मिल गया था. किस आधार पर 9 जुलाई को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट मिला, यह भी स्पष्ट नहीं है. फायर सर्टिफिकेट को देते समय नगर निगम और और दिल्ली फायर सर्विस ने जब 1 जुलाई को मौके का मुआयना किया तो इसका ध्यान नहीं रखा कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है.
बिल्डिंग में नहीं थे कोई सुरक्षा उपायःकोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारियों की भूमिका की अभी जांच की जानी है. ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि केवल बेसमेंट ही जांच का विषय है, बल्कि कोचिंग के दूसरे फ्लोर भी इससे जुड़े हैं और उनकी जांच जरूरी है. सुनवाई के दौरान कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा था कि हम बिल्डिंग में कोचिंग शुरू करना चाहते हैं ताकि छात्रों की पढ़ाई जारी रह सके. जॉन ने कहा था कि सीबीआई बिल्डिंग को सील नहीं कर सकती क्योंकि ये दूसरी सिविक एजेंसियों का काम है. सीबीआई कोचिंग संस्थान के मालिक पर मुकदमा चला सकती है लेकिन वे काम करने से नहीं रोक सकते हैं.
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