नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कठपुतली कॉलोनी के निवासियों का मकान तोड़ने के बावजूद उन्हें कोई मकान नहीं देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद केंद्र सरकार, डीडीए और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.
दरअसल, याचिका में कहा गया है कि कठपुतली कॉलोनी के निवासियों की झुग्गी 2017 में तोड़ दी गई थी, यह आश्वासन देकर कि उन्हें मकान दिया जाएगा, परंतु आज तक उन्हें कोई मकान नहीं दिया गया. याचिका ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन ने दायर किया था.
याचिका में कहा गया था कि 2017 में झुग्गियां तोड़ते वक्त कॉलोनी के लोगों, डीडीए और डेवलपर के बीच एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किया गया था. इस करार में कॉलोनी के लोगों को नए मकान देने का वादा किया गया था, लेकिन सात साल बीत जाने के बावजूद कॉलोनी के लोगों को नया मकान नहीं मिला है.
फ्लैट देने का वादा कर ट्रांजिट कैंप में शिफ्ट किया: याचिका में कहा गया है कि कॉलोनी के लोगों को नया मकान नहीं मिलने की वजह से यहां के निवासी कठपुतली कॉलोनी ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं. इस कैंप में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है. कैंप में लोग अमानवीय तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं. याचिका में मांग की गई है कि कॉलोनी के निवासियों को जल्द मकान देने का निर्देश दिया जाए.
नए फ्लैट तैयार होने के बावजूद नहीं मिला है कब्जा:याचिका में यह भी कहा गया है कि 2022 में नए फ्लैट तैयार होने के बावजूद कॉलोनी वासियों को कब्जा नहीं मिल सका है. डेवलपर की ओर से की जा रही देरी की वजह से कॉलोनी वासियों को नए मकान पर अब तक कब्जा नहीं मिल सका है.
ये भी पढ़ें:
- DDA की 'सस्ता घर योजना' के लिए दिल्ली में विशेष शिविर आयोजित, इन लोगों को मिलेगी 25% छूट
- DDA के "स्वाभिमान अपार्टमेंट्स" के घरों की चाबी लाभार्थियों को सौपी गयीं, पढ़ें PM मोदी के लिए क्या कहा ?
- DDA ने लॉन्च की सस्ते फ्लैट्स की तीन आवासीय योजनाएं , हर गरीब का होगा अपना घर!