रांची : पोलिंग बूथ के आसपास तंबाकू आदि बेचते कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. इसे लेकर रांची जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया है. रांची डीसी सह निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने 13 मई और 25 मई को सभी प्रकार के तंबाकू और सिगरेट बेचने पर रोक लगा दी है.
लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की जा रही है. चुनाव में मतदान करने के लिए जहां एक-एक मतदाता को जागरूक किया जा रहा है, वहीं रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा मतदान केंद्र पर मतदाताओं को सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते नजर आ रहे हैं.
इसी के मद्देनजर 13 मई और 25 मई को रांची जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों और उसके आसपास तंबाकू उत्पादों या सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला जर्दा आदि के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है.
13 मई को होने वाले चुनाव में रांची जिले की भी दो विधानसभा सीटें खूंटी और लोहरदगा हैं. जिसमें खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए तमाड़ विधानसभा के मतदान केंद्रों और लोहरदगा लोकसभा के लिए मांडर विधानसभा के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की हर सुविधा का ख्याल रखा गया है. प्रशासन इसकी देखरेख कर रहा है.