चंडीगढ़:साध्वी यौन शोषण और हत्या मामले में सजायाफ्त डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम रोहतक सुनारिया जेल से एक बार फिर बाहर आ गया है. राम रहीम को 21 दिन की फरलो दी गई है. आज, मंगलवार को करीब 6.30 बजे पुलिस सुरक्षा के बीच राम रहीम को बाहर निकाला गया. राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरनावा आश्रम में फरलो की अवधि बिताएगा. बता दें कि साल 2017 से राम रहीम रोहतक जेल में बंद है.
डेरा प्रमुख ने HC से की थी फरलो की मांग: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की ओर से गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल और फरलों दिए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिए हैं, कि गुरमीत राम रहीम को फरलों या पैरोल दिए जाने को लेकर कंपिटेंट अथॉरिटी नियमों के आधार पर फैसला ले. मामले की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में सफाई दी थी कि सिर्फ राम रहीम ही नहीं बल्कि हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में सजा काट रहे 80 से अधिक कैदियों को इसी तरह से नियमों के मुताबिक पैरोल या फरलों की सुविधा का लाभ दिया गया है.
SGPC ने दायर की थी याचिका: डेरा प्रमुख ने कहा है कि फरलो के लिए अधिकारियों को आवेदन दिया जा चुका है. लेकिन हाई कोर्ट के 29 फरवरी के स्थगन आदेश के कारण इस याचिका पर विचार नहीं किया गया है. यह मामला शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) द्वारा दायर याचिका के मद्देनजर हाई कोर्ट में पहुंचा था. याचिका में डेरा प्रमुख को दुष्कर्म और हत्या के मामलों में दोषी होने के बावजूद हरियाणा सरकार द्वारा बार-बार पैरोल या फरलो पर रिहा करने पर आपत्ति जताई गई थी.