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प्रतियोगिता परीक्षा में फर्जी दस्तावेज पेश करने वालों की खैर नहीं, आवेदन वापस लेने का दिया एक मौका - Rajasthan Staff Selection board

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए एक नया नियम बनाया है. इसके तहत अब बिना उचित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले और फर्जी दस्तावेज आवेदन के साथ जमा कराने वालों के आवेदन पहले निरस्त कर दिए जाएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 26, 2024, 10:19 AM IST

Updated : Apr 27, 2024, 9:01 AM IST

Rajasthan Staff Selection board gave a chance to those who submitted fake documents to withdraw their applications.
प्रतियोगिता परीक्षा में फर्जी दस्तावेज पेश करने वालों की खैर नहीं, आवेदन वापस लेने का दिया एक मौका

फर्जी दस्तावेज पेश करने वालों की खैर नहीं

जयपुर.नकल पर नकेल कसने के साथ-साथ अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फर्जी दस्तावेज पर भी सख्ती दिखाई है. बोर्ड ने बिना शैक्षणिक योग्यता और सर्टिफिकेट के फर्जी दस्तावेज लगाते हुए आवेदन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की चेतावनी दी है. हालांकि, ऐसे आवेदकों को एक मौका भी दिया है कि वे 26 अप्रैल से 2 मई के बीच अपने आवेदन वापस ले लें, अन्यथा उनके खिलाफ बोर्ड कार्रवाई करेगा.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आगामी दिनों में 10 भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जानी है. इनके आवेदन बोर्ड की ओर से आमंत्रित किए गए थे, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जी डिग्री और फर्जी सर्टिफिकेट के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड ने एक कड़ा फैसला लेते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा से स्वतः आवेदन वापस लेने के निर्देश दिए हैं. साथ ही चेतावनी दी है कि यदि किसी भी अभ्यर्थी के फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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इस संबंध में कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि बीते दिनों हुई पीटीआई और तृतीय श्रेणी शिक्षक सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की ओर से फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले सामने आए थे, जिसके बाद अब ये नया नियम लागू किया गया है. आगामी दिनों में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 10 भर्ती परीक्षा आयोजित कराई जा रही है. ऐसे में जिन अभ्यार्थियों ने फर्जी दस्तावेज लगाकर आवेदन किया है, उन्हें एक अंतिम मौका दिया जा रहा है कि वो 26 अप्रैल से 2 मई के बीच अपनी एसएसओ आईडी से आवेदन वापस ले लें. इसके बाद भी यदि अभ्यर्थी नहीं चेतता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे अभ्यर्थियों की वजह से भर्ती परीक्षा होने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया में समय लग जाता है और योग्य अभ्यर्थियों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है. साथ ही फर्जी दस्तावेज रखने वाले अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने से अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ती है और व्यवस्थाओं को लेकर परीक्षा पर अतिरिक्त खर्च भी करना पड़ता है.

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आपको बता दें कि आगामी दिनों में 5934 पदों पर पशु परिचर भर्ती परीक्षा, 176 पदों पर पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता सीधी भर्ती परीक्षा, 335 पदों पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड II सीधी भर्ती, 202 पदों पर महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती (आंगनबाड़ी), 112 पदों पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग में छात्रावास अधीक्षक भर्ती, 209 पदों पर महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा होनी है. इसी प्रकार 4197 पदों पर लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती, 474 पदों पर शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड II, 679 पदों पर कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती और 1821 पदों पर कनिष्ठ अनुदेशक (16 ट्रेड) सीधी भर्ती परीक्षा होनी है. ऐसे में इन परीक्षाओं में फर्जी दस्तावेज पेश करने वाले अभ्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने से रोकने के लिए ये नया नियम लागू किया गया है.

Last Updated : Apr 27, 2024, 9:01 AM IST

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