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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 18, 2024, 6:13 PM IST

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नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के विरोध में उतरे खेल संघ, कहा संशोधन के बाद हो लागू - National Sports Development Code

राजस्थान में नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड-2011 लागू करने की कवायद के बीच खेल संघ इसके विरोध में उतर गए हैं. खेल संघ की ओर से कहा जा रहा है कि इस कोड को संशोधित करने के बाद ही राजस्थान में लागू किया जाए.

नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का विरोध
नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का विरोध (ETV Bharat File Photo)

नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड का विरोध (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर. खेल विभाग राजस्थान में नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड-2011 लागू करने जा रहा है. इस कोड को लागू करने के लिए दो महीने का समय दिया गया है, लेकिन इस बीच खेल संघ नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड के विरोध में उतर गए हैं. खेल संघ की ओर से कहा जा रहा है कि इस कोड को संशोधित करने के बाद ही राजस्थान में लागू किया जाए. राजस्थान स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल अरुण कुमार सारस्वत का कहना है कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड को लागू करने से पहले एसोसिएशन खेलमंत्री से मिलकर अपनी बात रखेगा.

सारस्वत का कहना है कि नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड नेशनल एसोसिएशन के लिए लागू होता है. इस कोड को केंद्र की ओर से तैयार किया गया है. ऐसे में यदि राज्यों की एसोसिएशन पर इस कोड को लागू करना है, तो उसमें सबसे पहले संशोधन करने होंगे. राजस्थान में इस कोड को लागू करने से पहले स्टेट की पॉलिसी बनाना जरुरी है.

इसे भी पढ़ें- राजस्थान में खेल संघों पर शिकंजा कसने की तैयारी, लागू होने जा रहा नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड - NSDCode 2011

2 महीने में लागू करने के निर्देश :नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड-2011 को लागू करने के लिए केंद्र की ओर से निर्देश जारी हो चुके हैं. इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी खेल संघ या फेडरेशन इसे लागू नहीं करेगा, उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी. माना जा रहा है कि आगामी 2 महीने के अंदर नेशनल स्पोर्ट्स डवलपमेंट कोड-2011 राजस्थान में लागू हो जाएगा.

ये मुख्य नियम होंगे लागू :नेशनल स्पोर्ट्स डवलपमेंट कोड-2011 लागू होने के बाद कोई भी खेल संघ में आठ साल पद पर रहने के बाद 4 साल का ब्रेक लेना जरूरी होगा. संघ अध्यक्ष केवल 12 साल तक ही पद पर रह सकेगा. किसी दूसरे संघ में भी पदाधिकारी नहीं बन पाएंगे. उम्र 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी खेल संघ का पदाधिकारी बनता है, तो उसे अपने विभाग से एनओसी लेनी होगी. इसके अलावा खेल संघ में 25 फीसदी एक्टिव खिलाड़ियों का होना भी जरुरी है.

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