जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर जिले में नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म करने से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी विश्वेन्द्र उर्फ गोलू को 18 जुलाई, 2023 को पॉक्सो कोर्ट से मिली जमानत को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी को निचली अदालत में एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने को कहा है. अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल को भी कहा है कि वह इस आदेश की कॉपी सीजे को भिजवाएं. जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की एकलपीठ ने यह आदेश पीड़िता के पिता की ओर से मुख्य आरोपी को मिली जमानत को रद्द कराने के लिए पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिए.
अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मुख्य आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निस्तारित करते हुए कहा था कि उसका मामला अन्य आरोपी राहुल से अलग नहीं है, जबकि दोनों आरोपियों के कृत्य अलग-अलग रहे हैं. आरोपी विश्वेन्द्र का पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का साक्ष्य स्पष्ट तौर पर है. ऐसे में पीठासीन अधिकारी ने खेत सिंह बनाम राजस्थान राज्य मामले में दिए गए फैसले की गलत व्याख्या कर आरोपी को अनुचित तरीके से जमानत दी है. ऐसे में आरोपी को मिली जमानत को रद्द करना उचित रहेगा.