जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर तहसील स्थित निजी कृषि भूमि पर सीसी रोड निर्माण करने पर मुख्य सचिव और कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश सरोज देवी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने संबंधित अधिकारियों से पूछा है कि सरकारी धन का उपयोग कर निजी भूमि पर सड़क निर्माण कैसे किया गया है.
याचिका में अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की सांगानेर तहसील के ग्राम गवार ब्राह्मणान में कृषि भूमि है. पंचायत समिति ने अन्य स्थानीय अधिकारियों से मिलकर उसकी इस जमीन पर अवैध रूप से सीसी रोड का निर्माण कर लिया. ग्राम विकास अधिकारी की जांच में भी सामने आया कि याचिकाकर्ता की निजी कृषि भूमि पर अवैध तरीके से सड़क का निर्माण हुआ है और उसके रोड निर्माण के लिए आवंटित सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है.