जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने तीस जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए उन्हें एक जुलाई को होने वाली वेतन वृद्धि का लाभ दिया है. अदालत ने संबंधित कर्मचारियों को एक वार्षिक वेतन वृद्धि की गणना कर एरियर भी देने को कहा है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश शंभू दयाल नागर व अन्य की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ग्राम विकास अधिकारी के पद से 30 जून, 2021 को रिटायर हुए थे. सिविल सेवा संशोधित नियम, 2008 के तहत कर्मचारियों को एक साल की सेवा पूरी करने के बाद एक जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि देने का प्रावधान है. याचिका में कहा गया कि कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि अग्रिम देने के बजाए एक साल की सेवा करने के बाद में दी जाती है. ऐसे में याचिकाकर्ता एक साल की सेवा पूरी कर तीस जून को रिटायर हुए हैं, इसलिए उन्हें उस वर्ष काम करने के चलते एक जुलाई को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाए.