जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से आयोजित कनिष्ठ वैज्ञानिक भर्ती-2023 पर यथा-स्थिति के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने 14 मार्च को विभाग के ओआईसी को पेश होने के आदेश दिए हैं. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश नरपत सुरेला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता त्रिभुवन नारायण सिंह ने अदालत को बताया कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 5 अक्टूबर 2023 को विज्ञप्ति जारी कर कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 59 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे. इसमें याचिकाकर्ता सहित अन्य ने आवेदन कर ऑनलाइन परीक्षा दी. लिखित परीक्षा के बाद मंडल ने मॉडल उत्तर कुंजी जारी नहीं की और न ही अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी. मंडल को मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर उस पर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मंगानी चाहिए थी और बाद में आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम उत्तर कुंजी जारी करनी चाहिए थी.