जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2018 में कम ऊंचाई बताकर अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित करने के मामले में विभाग को आदेश दिए हैं कि वह अभ्यर्थी को समस्त परिलाभ सहित नियुक्ति प्रदान करे. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि भर्ती से जुडे़ पद रिक्त नहीं हैं तो छाया पद सृजित कर नियुक्ति दी जाए. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश राहुल की याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने भर्ती में जैसलमेर जिले के लिए आवेदन किया था. उसके एसटी कट ऑफ से अधिक अंक आए थे, लेकिन ऊंचाई कम होने का हवाला देकर उसे नियुक्ति से वंचित कर दिया गया, जबकि पूर्व की पुलिस भर्ती में याचिकाकर्ता की ऊंचाई तय मापदंड से अधिक मानी गई थी.