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राज्य उपभोक्ता आयोग की स्थाई पीठ के लिए जगह देने के आदेश, कोर्ट ने एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि एक सप्ताह के भीतर राज्य उपभोक्ता आयोग की जोधपुर पीठ के लिए वर्तमान में चल रहे जिला उपभोक्ता आयोग के नजदीक ही जगह उपलब्ध कराएं.

कोर्ट ने एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट
कोर्ट ने एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 25, 2024, 10:46 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अवसर देते हुए राज्य सरकार को एक सप्ताह के अन्दर जोधपुर में स्थापित राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थाई पीठ के लिए जगह देने का के लिए कहा है. कोर्ट ने वर्तमान में कचहरी परिसर में चल रहे जिला उपभोक्ता आयोग के पास ही जगह उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए आगामी 01 फरवरी को रिपोर्ट मांगी है. जस्टिस विजय विश्नोई व जस्टिस राजेन्द्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने 07 अक्टूबर 2023 को अधिसूचना जारी कर जोधपुर में राज्य आयोग की चल पीठ को तत्काल प्रभाव से स्थाई कर दिया. इस आदेश की पालना में डिप्टी रजिस्ट्रार, निजी सचिव, शीघ्र लिपिक और वरिष्ठ सहायक के एक-एक अतिरिक्त पद तथा कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के दो-दो अतिरिक्त पद सरकार ने स्वीकृत कर दिए. उपभोक्ता भवन में दो जिला उपभोक्ता आयोग और राज्य उपभोक्ता आयोग के बैठने की समुचित जगह और व्यवस्था नहीं होने की वजह से अभी तक इन पदों पर नियुक्तियां नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि उपभोक्ता भवन के नीचे उप निदेशक, अभियोजन कार्यालय को यहां से शिफ्ट कर नवनिर्मित अभियोजन भवन में ले जाया जाए.

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एक सप्ताह का दिया समय : अनिल भंडारी ने कहा कि अभियोजन भवन की दूसरी मंजिल में अधीनस्थ न्यायालय चल रहे थे और उन्हें 31 जनवरी 2022 को वहां से जिला न्यायालय परिसर में शिफ्ट कर दिया गया है. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित ने न्यायालय शिफ्टिंग को लेकर हाईकोर्ट खंडपीठ को जवाब नहीं दिया गया और यह बताया गया कि अभियोजन भवन में अब जगह नहीं है. उन्होंने इसको लेकर गत 16 जनवरी को हाईकोर्ट के आदेश की पालना के लिए एक सप्ताह का और समय देने का अनुरोध किया. खंडपीठ के 16 जनवरी के आदेश की पालना के लिए एक और मौका देते हुए राज्य प्रशासन को आदेश दिया कि एक सप्ताह के भीतर राज्य उपभोक्ता आयोग की जोधपुर पीठ के लिए वर्तमान में चल रहे जिला उपभोक्ता आयोग के नजदीक ही जगह उपलब्ध कराएं और यह समस्त कार्रवाई एक सप्ताह के भीतर ही हो जानी चाहिए.

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