जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर गंभीरता दिखाई है. इसके साथ ही अदालत ने 11 साल की बच्ची और उसके सात साल के भाई की कस्टडी दादा-दादी से लेकर उनकी मां को सौंप दी है. हालांकि, अदालत ने बच्चों को हर रविवार दोपहर 12 बजे से शाम पांच बजे तक दादा-दादी को बच्चों से मिलने की छूट दी है. बच्चे पिता की मौत के बाद अपने दादा-दादी के पास रह रहे थे.
जस्टिस पंकज भंडारी की अदालत ने कहा कि बच्ची वीडियो बनाने के बाद उसे एडिट कर यूट्यूब पर अपलोड कर रही है. उसके दादा-दादी ने इसे लेकर उस पर निगरानी नहीं रखी. ऐसे में यह गंभीर लापरवाही है. बच्चों की मां ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर उनकी कस्टडी सौंपने की गुहार की थी. सुनवाई के दौरान मां की ओर से बच्ची का यूट्यूब चैनल अदालत में दिखाकर कहा गया कि दादा-दादी उनकी देखरेख सही ढंग से नहीं कर रहे हैं. दादा-दादी के सामने ही बच्ची यूट्यूब पर रील्स और वीडियो अपलोड करती है, लेकिन दादा-दादी उसे नहीं रोकते.